Bihar Krishi Input Anudan Yojana Form : इस तरह आप फसल नुकसान की स्थिति में सरकार से मदद प्राप्त कर सकते हैं।

बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना फॉर्मूला: बिहार की राज्य सरकार ने राज्य में किसानों के लिए एक योजना बनाई है। यह किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी है ! किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना की स्थापना की गई। राज्य में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसल को नुकसान हो सकता है। वे कठिनाइयों से निपटने के लिए मजबूर होते हैं और अक्सर बहुत पीड़ित होते हैं।

बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना फॉर्म

बिहार कृषि इनपुट अनुदान कार्यक्रम के तहत सरकार किसानों को 13.500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान देगी ! यह योजना 23 जिलों के 196 ब्लॉकों में छोटे किसानों के लिए भी उपलब्ध है। आप बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना, (Bihar Krishi Input Anudan Scheme) के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तो आपको बिहार राज्य की आधिकारिक वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाना होगा।

कृषि इनपुट अनुदान योजना अनुदान राशि सीधे किसान के बैंक खाते में भेजेगी ! आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी होगा। ओलावृष्टि या बाढ़ से जिन किसानों की फसल खराब हुई है उन्हें सरकार की ओर से प्रति हेक्टेयर 6800 रुपये मिलेंगे। जिन किसानों के पास सिंचित भूमि है उन्हें 13500 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान प्राप्त होगा ! 3 इंच से अधिक गाद एवं बालू के संचयन वाली भूमि की दर 12200 रुपये प्रति हेक्टेयर होगी।

बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना के लाभ और विशेषताएं

कृपया आवेदक ध्यान दें, हम आपको कृषि इनपुट अनुदान यज्ञ के सभी लाभों के बारे में बताएंगे! निम्नलिखित जानकारी कृषि इनपुट सब्सिडी योजना के लाभ और विशेषताओं से संबंधित है।

यह योजना केवल बिहार राज्य के किसानों के लिए उपलब्ध है।

किसानों को एक हजार रुपये का अनुदान दिया गया है।

2 हेक्टेयर भूमि वाले किसानों को अनुदान राशि मिलेगी।

केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाते हैं।

यदि आपका जिला ब्लॉक सूखा-प्रवण है तो केवल आप ही इस कार्यक्रम का लाभ उठा सकते हैं।

एक साल तक 13500 रुपये सिंचाई भूमि में जाएंगे।

बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना फसलों को ओलावृष्टि या बाढ़ से नष्ट होने से बचाती है। उन्हें सरकार से प्रति हेक्टेयर 6800 रुपये मिलेंगे।

नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए एक निश्चित योग्यता की आवश्यकता होती है

आवेदक बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। किसान के पास खेती करने के लिए जमीन होनी चाहिए। योजना (Mukhyamantri Krishi Input Yojana) के पात्र वही होंगे जिनके पास जमीन के कागजात होंगे। यदि किसान बटाईदार है तो किसान (दूसरा खेत मालिक) योजना का पात्र होगा। ऐसे में उसे जमीन के कागजात और वह शपथ पत्र मिलेगा, जिसमें वह कहता है कि उसे कोई अनुदान नहीं मिला है।

महत्वपूर्ण दस्तावेज

पहचान पत्र

आधार कार्ड

जमीन का दस्तावेज

बैंक खाता संख्या और IFSC कोड

मोबाइल नंबर रजिस्टर करें

फोटो साइज पासपोर्ट

बैंक पास बुक

मूल निवासी प्रमाण पत्र

वचन फ़ार्म

बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

आप योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं और लाभार्थी बन सकते हैं। कृपया इन चरणों को ध्यान से पढ़ें। आपको सबसे पहले बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। होम पेज पर जाएं और कृषि इनपुट अनुदान योजना के विकल्प पर क्लिक करें। अगले पेज पर रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत होगी। सर्च बटन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आवेदन फॉर्म एक नए पेज पर खुल जाएगा।

आवेदन पत्र भरने के बाद किसान को अपनी जमीन से संबंधित सभी जानकारी भरनी होगी। आपको निम्नलिखित जानकारी भरने की आवश्यकता होगी: किसान का प्रकार, भूमि का क्षेत्र (2 हेक्टेयर), फसल क्षति का कारण, खेती योग्य भूमि के बारे में पूरी जानकारी, घोषणा, आदि। इसके बाद आवेदक को ओटीपी भरना होगा और सभी संलग्न दस्तावेजों की जांच करनी होगी। . इस तरह आप बिहार कृषि इनपुट योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं

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